नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर ले जाने वाले दो आरोपियों को न्यायालय ने तीन-तीन वर्ष का कारावास एवं 2000-2000 रूपये के अर्थदंड से किया दंडित | New India Times

मेहलक़ा इक़बाल अंसारी, ब्यूरो चीफ, बुरहानपुर (मप्र), NIT:

नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर ले जाने वाले दो आरोपियों को न्यायालय ने तीन-तीन वर्ष का कारावास एवं 2000-2000 रूपये के अर्थदंड से किया दंडित | New India Times

नाबालिग बालिका को बहला फुसला कर ले जाने वाले निम्न दो आरोपीगण (1) विशाल उर्फ चेतन पिता सुनील कोली उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम हतनुर जिला बुरहानपुर धारा 366 भादवि में 3 वर्ष, सश्रम कारावस एवं 1000 रूपयें अर्थदंड, धारा 11/12 पॉक्सों एक्ट में 1 वर्ष कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया। आरोपी क्रमांक (2) सागर उर्फ सोनू पिता संतोष उम्र 25 वर्ष निवासी हतनुर जिला बुरहानपुर धारा 366/109 भादवि में 3 वर्ष, सश्रम कारावस एवं 1000 रूपयें अर्थदंड, धारा 16/17 पॉक्सों एक्ट में 1 वर्ष कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी बुरहानपुर श्री रामलाल रन्धावे ने बताया कि दिनांक 07.10.2022 को फरियादी ने उसकी पत्नी के साथ थाना हाज़िर होकर रिपोर्ट किया कि उसकी सबसे बड़ी लड़की 13 वर्ष 05 माह की है ,जो 09 वीं कक्षा में सावित्री बाई फले कन्या स्कूल में परीक्षा देने ऑटो से आई थी। स्कूल से उसके सर का सुबह करीबन 08 बजे फोन आया की बालिका परीक्षा देने क्यों नहीं आई तो उसने सर से बोला कि बालिका/अभियोक्त्री सुबह ही स्कूल परीक्षा देने गई है। स्कूल में पता चला की बालिका किसी लड़के साथ मोटर साईकिल से गई है। बाद में गांव पता करने पर गांव का चेतन उर्फ विशाल भी घर पर नहीं है। उसे संदेह है कि चेतन उर्फ विशाल ने उसकी बालिका/अभियोक्त्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया।

कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। बालिका को दस्तयाब करने के बाद पुछ ताछ में बालिका ने बताया कि वह पेपर देने के लिए स्कूल आई थी तो स्कूल के बाहर विशाल सागर उर्फ सोनू की मोटरसाईकिल लेकर खड़ा था। उसने बोला की मैं तुम से प्यार करता हूं। तुम मेरे साथ भाग चलों तो बालिका ने मना किया मेरा पेपर है। मैं नहीं भाग सकती। विशाल ने धमकी देकर बहला फूसला कर मोटर साईकिल पर बिठाकर लोनी बहादरपुर ले गया। वहां पर सागर उर्फ सोनू एवं रोशन मिले थे। वह दोनों विशाल का बैंग लेकर आए थे। विशाल ने दोनों को बालिका के सामने बताया था कि मैं इससे प्यार करता हुं और मैं इसे भगाकर इससे शादी कर पत्नी बनाने वाला हुं। उन दोनों को भी पता चल गया था कि विशाल बालिका को बहला फुसलाकर भगाकर ले जा रहा है इसके बावजूद भी उन दोनों ने विशाल की मदद की थी और वहां से सागर मोटरसाईकिल चलाकर बालिका एवं विशाल को सावदा बस स्टेंड पर छोड़कर मोटरसाईकिल लेकर चला गया था। विशाल बालिका को बस में बिठाकर सूरत ले जा रहा था। रास्ते में बुरहानपुर पुलिस और बालिका के पापा आए, उन्होंने बालिका, विशाल को लेकर थाना कोतवाली आए। आरोपी चेतन उर्फ विशाल एवं सागर को गिरफतार कर धारा 363, 366, 506, 34 भादवि 11/12 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण की सफलता पूर्वक पैरवी अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी श्री रामलाल रंधावे द्वारा की गई तथा आरोपी 1- विशाल उर्फ चेतन पिता सुनील कोली उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम हतनुर जिला बुरहानपुर को धारा 366 भादवि में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 ₹ अर्थदंड, धारा 11/12 पॉक्सो एक्ट में 1 वर्ष कारावास एवं 1000 ₹ के अर्थदंड से दंडित किया।
2- सागर उर्फ सोनू पिता संतोष उम्र 25 वर्ष निवासी हतनुर जिला बुरहानपुर को धारा 366/ 109 भादवि में 3 वर्ष, सश्रम कारावास एवं 1000 ₹ अर्थदंड एवं धारा 16/17 पॉक्सो एक्ट में 1 वर्ष कारावास एवं 1000 ₹ के अर्थदंड से दंडित किया।


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