अजय शर्मा, मुंबई, NIT; बान्द्रा पूर्व बी के सी परिमन्डल 8 के उपायुक्त कार्यालय में आर टी आई की अपील पर सुनवाई के दौरान शकीला शेख का दुख दर्द सुनकर उपायुक्त वीरेंद्र मिश्रा का दिल पसीज गया और उन्होंने ए सी पी गव्हाने को शकीला मामले में न्याय देने के लिए आदेश दिया क्योंकि वाकोला पुलिस स्टेशन में शकीला कि सुनवाई नहीं हो रही थी। शाकीला शेख के मुताबिक उसने बताया कि वह डवरी नगर सान्ताक्रुज़ पूर्व मुंबई कि रहिवासी है। उसके माता पिता के घर में उसका लीगल हिस्सा है। इस हिस्से को लेकर उसकी बहन और भांजा-भांजी ने मिलकर उसके साथ बहुत अत्याचार किया और हिस्सा हडपने के लिए उसे बेरहमी से मारा पीटा भी गया। मुंबई के वाकोला पुलिस थाने में शिकायत की पर कोई सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई न होने पर मजबूरी में बान्द्रा न्यायालय में न्याय के लिए गुहार लगाते हुए अर्जी दी। न्यायालय के आदेश पर तीनों आरोपियो के विरुद्ध एम ई सी आर 06/16 दर्ज हुआ। इसके बाद तीनों आरोपियों ने सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत कि अर्जी दी और 15-7-16 को जमानत मंजूर हुई व न्यायालय ने सख्त आदेश दिया कि ” अप्लीकान्टस शैल नॉट टैम्पर विद द प्रोसेक़्युशन एविडेन्स ” ।
जानकारी के लिए बता दें कि शाकीला का एक मामला दिन्डोशी अदालत में विचाराधीन है। आरोपियों ने डवरी नगर वाले घर मोहम्मद शकील नामक एक व्यक्ति को बेच दिया है जबकी इस घर का विवाद चल रहा है। इस घर पर महानगर पालिका एच पूर्व वार्ड के इमारत व कारखाना विभाग ने नोटिस चिपका दिया है। जिससे साफ़ साफ़ साबित होता है कि साबूत से छेड़ छाड़ कि गयी है। इसी मामले में न्याय के लिए गुहार लगाते हुए उपायुक्त कार्यालय में अपील के दौरान शकीला शेख का दुख दर्द सुनकर उपायुक्त वीरेंद्र मिश्रा ने दुखयारी को न्याय देने के लिए गव्हाणे को आदेश दिया है। उपायुक्त की के आदेश से पीडिता को न्याय की उम्मीद बन्धने लगी है।
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