एपी सिंह/वी.के. त्रिवेदी, लखीमपुर खीरी (यूपी), NIT:

पुलिस अधीक्षक खीरी गणेश प्रसाद शाहा के निर्देशन में अवैध खाद कारोबारी मनीष गुप्ता पुत्र बाबूराम गुप्ता व उसके साथी रितिक गुप्ता पुत्र मनीष गुप्ता के द्वारा अवैध रूप से अर्जित कुल 30,14,25,125/- रुपये की सम्पत्ति (06 मकान, 02 फैक्ट्री व 10 भू-खण्ड/ प्लॉट तथा 12 वाहनों को 14(1) गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत कुर्क किया गया। मु0अ0सं0 940/2023 धारा 2(बी)(एक)/3 उ०प्र० गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी से सम्बन्धित अभियुक्त गैंग लीडर मनीष गुप्ता पुत्र बाबूराम गुप्ता व उसके सदस्य रितिक गुप्ता पुत्र मनीष गुप्ता निवासी कस्बा मैगलगंज थाना कोतवाली मैगंलगंज जनपद खीरी द्वारा अवैध खाद कारोबार का अपराध करके अवैध रूप से अर्जित कुल 30,14,25,125/- रुपये ( तीस करोड़ चौदह लाख पच्चीस हजार एक सौ पच्चीस रुपये ) की सम्पत्ति जब्त की गई है। उल्लेखनीय है कि अभियुक्त गैंग लीडर मनीष गुप्ता ने अवैध खाद कारोबार करके अपराध द्वारा अर्जित धन से अपने पुत्र रितिक गुप्ता व पत्नी सोनिका गुप्ता के नाम मैसर्स गोविन्द इण्डस्ट्रीज उर्वरक फैक्ट्री स्थापित करते हुये बड़े पैमाने पर अवैध उर्वरक का उत्पादन व विक्रय करते हुये अवैध धन अर्जित किया है। इस गिरोह से पूर्व में अवैध उर्वरकों की भारी मात्रा में बरामदगी भी की गई थी।

इस गिरोह द्वारा अपराध घटित करके बड़ी मात्रा में अवैध धन अर्जित किया गया है, इस धन से अपने पुत्र रितिक गुप्ता, पत्नी सोनिका गुप्ता, भाई मनोज गुप्ता, भाई नरेन्द्र कुमार गुप्ता उर्फ रजनीश के नाम चल-अचल नामी-बेनामी सम्पत्ति अर्जित की गयी है। गैंग लीडर मनीष गुप्ता उपरोक्त द्वारा अपराध से अर्जित काफी धन अपनी सुख सुविधाओं में खर्च किया जा चुका है। अवैध सम्पत्ति को उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम की धारा 14(1) के तहत कुर्क किये जाने हेतु गणेश प्रसाद शाहा, पुलिस अधीक्षक जनपद खीरी द्वारा विवेचक के माध्यम से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर जब्तीकरण हेतु रिपोर्ट प्रेषित की गई थी। प्रेषित रिपोर्ट के आधार पर महेन्द्र बहादुर सिंह, जिला मजिस्ट्रेट जनपद लखीमपुर खीरी द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त मनीष गुप्ता पुत्र बाबूराम गुप्ता व रितिक गुप्ता पुत्र मनीष गुप्ता उपरोक्त द्वारा अपराध घटित करके अवैध रूप से अर्जित की गयी सम्पत्तियों को जब्त कुर्क करने का आदेश निर्गत किया गया था। उपरोक्त आदेश के क्रम में आज दिनांक 30.10.2023 को राजस्व विभाग व पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा 06 मकान, 02 फैक्ट्री व 10 भू-खण्ड प्लॉट (कुल 1.9383 हेक्टेयर अर्थात 4.79 एकड भूमि) , 01 फॉरच्यूनर, 08 ट्रक, 02 मोटर साइकिल व 01 बुलेरो पिकअप नियमानुसार जब्त कुर्क करने की कार्यवाही सम्पादित की गई है। उक्त जब्तीकरण से अपराधियों में कड़ा संदेश प्रेषित हुआ तथा आम जन-मानस ने उक्त कार्यवाही की काफी सराहना की। अपराध में लिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही का अभियान प्रचलित रहेगा।
अभियुक्त मनीष कुमार गुप्ता पुत्र बाबूराम गुप्ता का अपराधिक इतिहास
1. मु0अ0सं0-094/1999 धारा-304 भादवि 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट थाना मैंगलगंज जनपद खीरी।
2. मु0अ0सं0-148/2005 धारा-25 (1)(बी) आर्मस एक्ट थाना पसगवाँ जनपद खीरी।
3. मु0अ0सं0-432/2008 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम थाना गोला जनपद खीरी।
4. मुअसं0-351/2015 धारा-120बी/420/467/468/471/506 भादवि थाना गोला जनपद खीरी।
5. मुअसं0-522/18 धारा-323/376-डी/452/506 भादवि व 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट थाना गोला जनपद खीरी।
6. मु0अ0सं0-202/19 धारा-147/323/427/452/504/506 भादवि व 3(2)(va) एसी/एसटी एक्ट थाना गोला खीरी।
7. मु0अ0सं0-480/2019 धारा-323,452,504,506 भादवि0 व 3(2)(va) एससी/एसटी एक्ट थाना गोला जनपद खीरी।
8. मु0अ0स0-170/2022 धारा-323/325/342/504/506 भादवि0 थाना कोतवाली सदर खीरी।
9. मु0अ0सं0-807/2022 धारा-3/7 आवश्यक वस्तु अधि0 व 63/65 कापीराइट अधि0 थाना गोला जनपद खीरी।
10. मु0अ0सं0-808/2022 धारा-3/7 आवश्यक वस्तु अधि0 व 63/65 कापीराइट अधि0 थाना गोला जनपद खीरी।
11. मु0अ0सं0-1347/2022 धारा 419/420/467/468/471 भादवि0 व 3/7 ईसीएक्ट थाना कोतवाली सदर खीरी।
12. मु0अ0सं0 0940/2023 धारा 2(ख)(1)/3 उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधि0 1986 थाना कोतवाली सदर खीरी।
अभियुक्त रितिक गुप्ता पुत्र मनीष कुमार गुप्ता का अपराधिक इतिहास
1. मु0अ0सं0-1347/2022 धारा 419/420/467/468/471 भादवि0 व 3/7 ईसीएक्ट थाना कोतवाली सदर खीरी।
2. मु0अ0सं0 0940/2023 धारा 2(ख)(1)/3 उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधि0 1986 थाना कोतवाली सदर खीरी।
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