मारपीट करने वाले 5 आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई 2-2 वर्ष सश्रम कारावास एवं 6000-6000 रूपये अर्थदंड की सज़ा | New India Times

मेहलक़ा इक़बाल अंसारी, ब्यूरो चीफ, बुरहानपुर (मप्र), NIT:

मारपीट करने वाले 5 आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई 2-2 वर्ष सश्रम कारावास एवं 6000-6000 रूपये अर्थदंड की सज़ा | New India Times

मा.प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट बुरहानपुर श्री राजकुमार भद्रसेन ने आरोपीगण (1) मनोज (42) पिता बीरा काले, निवासी वार्ड नं. 44, मिल चाल, थाना लालबाग जिला बुरहानपुर (2) सुभाष (43) पिता उत्तम माने, निवासी फैल , थाना लालबाग बुरहानपुर (3) मंगेश (27) पिता गणेश निवासी गुलाबगंज शिव मंदिर के पास थाना लालबाग जिला बुरहानपुर (4) विरेन्द्र पिता नरेन्द्र, निवासी मील चाल थाना लालबाग जिला बुरहानपुर (5)राम केकाड़ी (42) पिता रमेश निवासी वार्ड नं. 45 गुलाबगंज शिव मंदिर के पास थाना लालबाग जिला बुरहानपुर को धारा 294, 147, 148, 325/149 एवं 506 भाग 2 भा.द.सं., 1860 के अंतर्गत 02-02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं प्रत्येक आरोपीगण को 6000 – 6000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।

सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी बुरहानपुर श्री सुनील कुरील ने बताया कि फरियादी सचिन ने रिपोर्ट किया कि घटना दिनांक 30/06/2023 के दिन 4:00 बजे सुभाष माने का फरियादी सचिन के मोबाईल पर फोन किया कि तू कहां है ? मैंने कहा कि मैं घर पर हूं सुभाष मैंने बोला कि वही पर रूक मैं आकर मां बहन की गालियां देने लगा और सुभाष मारने उसके घर के सामने आया और उसे मां बहन की नंगी-नंगी गालियां देने लगा और बोला तूने मेरा पाईप काटा है। कुछ देर बाद मंगेश काले और मनोज काले निवासी गुलाबगंज के भी आ गए वह भी उसे मां बहन की नंगी-नंगी गालियां देने लगे। घटना के समय विरेन्द्रे चंदन व राम केकाडी भी आ गए और वह भी उसे मां बहन की नंगी-नंगी गालियां देते हुए पकड़ लिया। सुभाष माने और मंगेश काले ने उसके साथ पाईप से मारपीट करने लगे जिससे उसे सिर, बाऐं गाल के ऊपर चोट आई व सुभाष ने ईट का टुकडा मारा जो पीछे पीठ में लगा।

मनोज ने उसको ईट व लात से मारपीट किया जिससे उसके पीठ पर चोट लगी। तब झगड़े का बीच बचाव उसकी पत्नी निशा बाई व गजेन्द्र शिवहरे एवं अनिल यादव ने किया तब सभी अभियुक्तगण कहने लगे कि आज तो बच गया है किसी दिन जान से खत्म‍ कर देगें। फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना लालबाग पर अपराध क्रमांक 214/2018 धारा 294, 323/34 एवं 506 भादवि भाग-दो भा.द.सं. 1860 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से सफलतापूर्वक पैरवी श्री सुनील कुरील सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी बुरहानपुर द्वारा की गई। उक्त वर्णित 05 आरोपीगण को जेएमएफसी कोर्ट बुरहानपुर के विद्वान न्यायाधीश ने धारा 294, 147, 148, 325/149 एवं 506 भाग 2 भा.द.सं.1860 के अंतर्गत 02-02 वर्ष सश्रम कारावास प्रत्येक आरोपीगण को 6000 – 6000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया।


Discover more from New India Times

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

By nit

Discover more from New India Times

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading