रहीम शेरानी हिन्दुस्तानी/पंकज बडोला, झाबुआ (मप्र), NIT:
आगामी विधान सभा चुनाव 2023 को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर सुश्री तन्वी हुड्डा एवं उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़न दस्ता संभाग इंदौर मुकेश नेमा के मार्गदर्शन में मदिरा धारण, परिवहन, चौर्यनयन एवं विक्रय के विरूद्ध ज़िला आबकारी अधिकारी झाबुआ श्रीमती बसंती भुरिया के नेतृत्व में 21 अक्टूबर को रात्रि गश्त के दौरान मुखबिर द्वारा सुचना दी गई कि राजगढ़-राणापुर रोड़ से ग्राम वागलावाट की ओर जाने वाले रोड़ पर एक संदिग्ध वाहन खड़ा है।
मुखबिर की सुचना के आधार पर संयुक्त आबकारी टीम द्वारा दो अलग-अलग वाहनों से घेराबंदी कर संदिग्ध वाहन की खोजबीन करने पर वाहन कहीं नहीं मिला। खोजबीन के दौरान रोड़ किनारे गड्ढे में मदिरा की पेटियां बिखरी हुई मिली मदिरा बियर कैन की कुल 38 पेटी (456 बल्क लीटर) बरामद की कुल मदिरा का अनुमानित बाजार मूल्य 1,36,800 रुपए है। मदिरा विधिवत जप्त कर अज्ञात के विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 एवं संशोधित अधिनियम 2000 की धारा 34(2) के तहत प्रकरण पंजीबद्घ कर विवेचना में लिया गया। जिला आबकारी अधिकारी श्रीमती बसंती भुरिया द्वारा बताया गया कि इस प्रकार की कार्यवाही विभाग द्वारा लगातार जारी रहेगी।
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