बुलढाणा ज़िला के राशन माफिया चांडक पर पुलिस ने कसा शिकंजा, लगाई अतिरिक्त 4 धाराएं | New India Times

कासिम खलील, बुलढाणा (महाराष्ट्र), NIT; ​

बुलढाणा ज़िले में राशन आपूर्ति विभाग की मिलीभगत से राशन के अनाज की कालाबाज़ारी किए जाने का आरोप लग रहा है। इस गोरख धंधे में कोई और नहीं बल्कि राशन दुकानदार, राशन यातायात ठेकेदार खुद शामिल पाए गए हैं। खामगांव के एक बड़े राशन माफिया जयकुमार चांडक के गोदाम पर थानेदार यू.के. जाधव ने 1 सितंबर को छापा मारते हुए 70 टन राशन का अनाज सहित शकर और केरोसिन जप्त किया था। इस मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ जीवनावश्यक अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया गया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए 17 सितंबर को पुलिस ने आरोपियों पर शिकंजा कसते हुए 4 धाराएं बढा दी हैं, जिससे इन तस्करों की परेशानियों में इजाफा होता हुआ नज़र आ रही है।​बुलढाणा ज़िला के राशन माफिया चांडक पर पुलिस ने कसा शिकंजा, लगाई अतिरिक्त 4 धाराएं | New India Timesखामगांव शहर पुलिस स्टेशन के थानेदार यु.के. जाधव को गुप्त जानकारी मिलने के बाद उन्होंने अपनी टीम के साथ 1 सितंबर की रात में खामगांव के वाड़ी क्षेत्र के राशन दुकानदार जयकुमार शालिग्राम चांडक के एक गोदाम पर छापा मारा। इस गोदाम पर राशन के अनाज की हज़ारों बोरियां देख कर पुलिस भी चकरा गई थी। पुलिस ने यहां से 37 टन चावल, 34 टन गेहूं, साढे 4 क्विंटल शकर, 15 सौ लीटर केरोसिन, आटा चक्की सहित कुल 30 लाख से अधिक का राशन का अनाज और अन्य सामुग्री जप्त करते हुए आरोपी जयकुमार चांडक, चंचल अनिल चांडक, उमा विशाल चांडक और विशाल जयकुमार चांडक पर ई.सी.एक्ट के तहत अपराध दर्ज करते हुए विशाल चांडक को गिरफ्तार कर लिया था।​बुलढाणा ज़िला के राशन माफिया चांडक पर पुलिस ने कसा शिकंजा, लगाई अतिरिक्त 4 धाराएं | New India Timesशासन ने आरोपी जयकुमार चांडक को राशन की दूकान और नीले केरोसिन आवंटन का प्राधिकार दे रखा था। इस मामले की जांच करते हुए थानेदार जाधव ने खामगांव के वाड़ी इलाके के नागरिकों के बयान दर्ज किये जिसमें लोगों ने बताया कि आरोपी राशन दुकानदार चांडक उन्हें अनाज गेहूं, चावल, शक्कर और केरोसिन नहीं देता था और कुछ लोगों को निर्धारित कोटे से कम देता और राशन कार्ड पर पुरे अनाज दिए जाने की नोंद लेता, इसी प्रकार लाभार्थियों को केरोसिन न देकर बाहर 45 से 50 रुपए प्रति लीटर बेचता था। इसी प्रकार दुकान का रेकॉर्ड 2016 से व्यवस्थित नहीं पाया गया। गोदाम पर मिली चक्की से राशन का गेहूं पीस कर उसका आटा बना कर अपने आर्थिक फायदे के लिए उसे खुले बाज़ार में बेच देता था। शासन और लाभार्थियों को धोखा देते हुए दिशागुल किये जाने का खुलासा सामने आने के बाद आरोपी जयकुमार चांडक के खिलाफ 17 सितंबर को 420, 406, 407,188 धाराएं भी लगा दी गई है। घटना के बाद से ही राशन माफिया जयकुमार चांडक फरार है। खामगांव सेशन कोर्ट ने आरोपियों की अग्रीम ज़मानत को नकार दिया था।


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