कसिम खलील, बुलढाणा (महाराष्ट्र), NIT;
महाराष्ट्रार ज्य शासन के महिला व बाल कल्याण विभाग द्वारा बाल सुधार गृह चिखली मार्ग के शरद कला महाविद्यालय के आहाते में चलता है। इस रिमांड होम में कुल 11 बालक रहते हैं। बच्चों की देख रेख के लिए यहां केअर टेकर तैनात किए हुए हैं। येलगांव निवासी 52 वर्षिय केअर टेकर निवृत्ती बारीकराव राजपूत ने रिमांड होम के एक 16 वर्षिय तथा 13 वर्षिय युवक के साथ अनैसर्गिक कृत्य 27 अगस्त को किया था। इस घटना की शिकायत पीडितों ने रिमांड होम के अधिक्षक बी एल राठोड से की। जिसकी जानकारी राठोड ने अपने वरिष्ठ जिला महिला व बाल विकास अधिकारी पी.एस. एंडोले से करने के बाद इस घटना को गंभीरता से लेते हुए जांच के लिए तत्काल पांच सदस्य जांच समीति बनाई गई। समीति ने आरोपों की बारीकी से जांच जिसमें उन्हें इस मामले में सच्चाई सामने आने के बाद 7 सितंबर को रिमांड होम अधिक्षक बी एस राठोड ने बुलढाणा शहर थाने में पहुंचे और आरोपी केअर टेकर निवृत्त राजपूत के खिलाफ लिखित रुप से शिकायत दी। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ भादवी की धारा 377 सहित बाल लैगिंग अत्याचार कानून 2012 की धारा 8,10 व जे जे एक्ट की धारा 75 के तहत अपराध दर्ज करते हुए आरोपी निवृत्ती राजपूत को गिरप्तार कर लिया है।रिमांड होम में कई प्रकार के बालकों को रखा जाता है। जिनमें कई बाल आरोपी भी होते है। इस सरकारी रिमांड होम में होने वाली सभी प्रकार की गतिविधीयों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमेरों की अति आवश्यकता महसूस की जा रही है। बुलढाणा के इस रिमांड होम का जायजा लेने पर पता चला की यहां पर सीसीटीवी कैमेरे लगाए ही नहीं गए हैं।
इस मामले को गंभीरता से लिया गया है, हम रिमांड होम में जाकर सभी बालकों से मिलेंगे और उनके बयान दर्ज करेंगे जो हकिकत सामने आएगी उसके मुताबीक अगली कारवाई की जाएगा: सुनील जाधव, शहर थानेदार, बुलढाणा.
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