भोपाल में देर रात तक रेस्टोरेंट बार एवं बिना लायसेंस के मदिरा परोसने वाले होटलों पर आबकारी विभाग ने की कार्यवाही | New India Times

अबरार अहमद खान/मुकीज खान, भोपाल (मप्र), NIT:

भोपाल में देर रात तक रेस्टोरेंट बार एवं बिना लायसेंस के मदिरा परोसने वाले होटलों पर आबकारी विभाग ने की कार्यवाही | New India Times

राजधानी भोपाल में देर रात तक बैरागढ़, खजूरी सड़क, केरवा डेम रोड़, होशंगाबाद रोड़, गुलमोहर कॉलोनी में संचालित विभिन्न होटलों एवं ढाबों पर आबकारी विभाग ने कार्यवाही की है। कार्यवाही के दौरान विंटर रोज गार्डन, यू एंड मी रेस्टोरेंट, वाटर विले रेस्टोरेंट, जहाज रेस्टोरेंट, ट्री चैप्टर रेस्टोरेंट, व्हाइट ऑर्चिड़ रेस्टोरेंट, बैसिल रेस्टोरेंट, खासियत रेस्टोरेंट, कोजी किचन रेस्टोरेंट पर बिना लाइसेंस के अवैध रूप से ग्राहकों को मदिरापान कराते हुए पाये जाने पर कड़ी कार्यवाही करते हुए म.प्र.आबकारी अधिनियम के अंतर्गत 62 प्रकरण दर्ज किये।

भोपाल में देर रात तक रेस्टोरेंट बार एवं बिना लायसेंस के मदिरा परोसने वाले होटलों पर आबकारी विभाग ने की कार्यवाही | New India Times

इसी दौरान गश्ती दल को एम.पी. नगर और डी.बी. मॉल स्थित रेस्टोरेंट बारों में निर्धारित समयावधि रात्रि 12 बजे पश्चात भी बार खोलकर मदिरापान कराने एवं तेज संगीत, ड़ी जे बजाने की शिकायतें मिलने पर आबकारी अमला मौके पर पहुँचा तो सोशलाइट सेवन, एजेंट जैक, पिचर, टेन डाउनिंग स्ट्रीट बारों में बार बंद होने के निर्धारित समय के बाद भी बड़ी संख्या में नवयुवक, युवतियां पार्टी करते हुए मिले। जिसे उपस्थित आबकारी बल द्वारा तत्काल खाली कराया उपस्थित बार संचालकों के विरुद्ध नियमानुसार आबकारी अधिनियम के तहत मौके पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। आबकारी अधिनियम के अंतर्गत इन सभी बार संचालकों को नोटिस जारी किया जा रहा है।

भोपाल में देर रात तक रेस्टोरेंट बार एवं बिना लायसेंस के मदिरा परोसने वाले होटलों पर आबकारी विभाग ने की कार्यवाही | New India Times

सहायक आबकारी आयुक्त श्री दीपम् रायचुरा द्वारा बताया गया कि आगामी चुनावों को दृष्टिगत रखते हुए आगामी दिवसों में भी मदिरा का अवैध व्यवसाय व आबकारी नियमों का उल्लंघन करने पर निरंतर ऐसी बड़ी कार्यवाही जारी रहेगी।


Discover more from New India Times

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

By nit

Discover more from New India Times

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading