अली अब्बास, ब्यूरो चीफ, मथुरा (यूपी), NIT:
आज दिनांक 09.09.2023 दिन शनिवार को जनपद न्यायालय मथुरा में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस राष्ट्रीय लोक अदालत की अध्यक्षता माननीय जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मथुरा आशीष गर्ग द्वारा की गई।
इस अवसर पर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय मथुरा आशीष जैन, पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकारण, मथुरा राकेश कुमार त्रिपाठी, स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष विमल प्रकाश शुक्ला, उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष नवनीत कुमार, अपर जिला जज / नोडल अधिकारी अभिषेक पाण्डेय, अपर जिला जज / सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती नीरू शर्मा सहित समस्त न्यायिक अधिकारीगण, कर्मचारीगण, बैंक / मोबाइल / फाइनेन्स कम्पनियों के अधिकारीगण, वादकारीगण आदि उपस्थित रहे।
राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारम्भ माननीय जनपद न्यायाधीश, मथुरा आशीष गर्ग द्वारा माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में जिला मुख्यालय, कलेक्ट्रेट, तहसील स्तर पर कुल 301975 वाद निस्तारण हेतु नियत किये गये, जिनमें से 2,56,676 वादों का निस्तारण किया गया।
आशीष गर्ग, जनपद न्यायाधीश, मथुरा द्वारा 28 सिविल वाद व 01 फौजदारी वाद का निस्तारण किया गया।
आशीष जैन, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, मथुरा द्वारा 19 पारिवारिक वाद तथा अरविन्द कुमार शुक्ला अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय, मथुरा द्वारा 24 पारिवारिक वादों का निस्तारण किया गया। पारिवारिक वादों के प्री-लिटिगेशन स्टेज पर निस्तारण हेतु गठित पीठ के पीठासीन अधिकारी अरविन्द कुमार शुक्ला, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, मथुरा तथा सदस्य तनवीर अहमद, मध्यस्थ अधिवक्ता द्वारा 05 प्री-लिटिगेशन वादों का निस्तारण कराते हुए पति-पत्नी के मध्य एक साथ रहने पर सुलह कराई गई।
मोटर दुर्घटना प्रतिकर वादों में राकेश कुमार त्रिपाठी, पीठासीन अधिकारी, मोटर वाहन दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण, मथुरा द्वारा मोटर दुर्घटना प्रतिकर वादों से सम्बंधित 131 वादों का निस्तारण कर 9,74,64,000/-रूपये (नौ करोड़ चौहत्तर लाख चौसठ हजार रुपये मात्र) की प्रतिकर राशि पीड़ित पक्षकारों को दिलाये जाने के आदेश पारित किये गये तथा 30 प्रकीर्ण वादों का निस्तारण किया गया।
फौजदारी न्यायालयों द्वारा फौजदारी से सम्बंधित 16916 वादों का निस्तारण कर मु0 16,72,975/- रूपये का अर्थदण्ड वसूला गया।
धारा 138 एन.आई. एक्ट से सम्बंधित 35 वादों का निस्तारण कर मु0 67,37,024 /- रूपये (सड़सठ लाख सैंतीस हजार चौबीस रूपये मात्र) का भुगतान पक्षकारों को करने के आदेश पारित किये गये।
83 व्यवहारिक याद, 88 विद्युत अधिनियम वाद, 89 विद्युत अधिनियम अंतिम आख्या, 77 अंतिम आख्या, 43 उपभोक्ता फोरम वाद, 07 आर्बिट्रेशन वाद तथा 04 अन्य प्रकार के वादों का निस्तारण किया गया।
राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न बैंकों, मोबाइल कम्पनियों द्वारा निस्तारण हेतु लगाये गये प्री-लिटिगेशन वादों में 705 वादों का निस्तारण कर 11,26,56,940 /- रूपये (ग्यारह करोड़ छब्बीस लाख छप्पन हजार नौ सौ चालीस रूपये मात्र) वसूले गये। राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थित बैंकों / मोबाइल व फाइनेन्स कम्पनियों की स्टॉलों पर जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा जाकर पक्षकारों को व्यक्तिगत रूप से सुना गया तथा पक्षकारों के मामलों के निस्तारण हेतु उपस्थित बैंक अधिकारियों को आवश्यक दिशानिर्देश दिये गये। प्रशासनिक न्यायालयों/तहसीलों/विभागों द्वारा प्री-लिटिगेशन स्तर पर 238364 वादों का निस्तारण किया गया।
उपरोक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालय परिसर में लम्बित प्राचीनतम वादों में से श्रीमती रूचि तिवारी, सिविल जज (सी.डि.), मथुरा द्वारा सिविल प्रकृति के वादों से सम्बंधित वर्ष 2004 का 01 वाद तथा वर्ष 2009 का 01 वाद निस्तारित किया गया। इसी प्रकार निशान्त, अपर सिविल जज (जू.डि.) मथुरा द्वारा धारा 138 एन.आई. एक्ट से सम्बंधित वर्ष 1995 का 01 वाद निस्तारित किया गया।
राष्ट्रीय लोक अदालत के अंत में नोडल अधिकारी / अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मथुरा अभिषेक पाण्डेय तथा अपर जिला जज / सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मथुरा श्रीमती नीरू शर्मा द्वारा उपस्थित सभी का आभार व्यक्त किया गया।
Discover more from New India Times
Subscribe to get the latest posts sent to your email.