रहीम शेरानी हिन्दुस्तानी/जिया उल हक कादरी, झाबुआ (मप्र), NIT:

थांदला विकास खंड के ग्रामीण तलावली के उपभोक्ताओं द्वारा पीओएस मशीन में फिंगर लगवाने के बाद भी खाद्यान्न न देने की शिकायत के बाद कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी झाबुआ द्वारा सेल्समैन कमलसिंह निनामा के समक्ष 18 मई, 2023 को उचित मूल्य दुकान तलावली की जांच की गई। मशीन में उपलब्ध स्टॉक अनुसार खाद्यान्न उपलब्ध नहीं होना पाया गया।
कुल गेहूं- 143.58 क्विटल, चावल-72. 94 क्विटल मूंग-18.65 मौके पर जांच में नहीं होना पाया गया।
उपभोक्ता द्वारा बयान लिखवाए गए कि मशीन में अंगूठा लगवा लिया गया किन्तु उन्हें खाद्यान्न प्राप्त नहीं हुआ है। नोटिस ज़ारी होने के बाद भी विक्रेता कमलसिंह निनामा द्वारा अपने कार्य प्रणाली में सुधार नहीं लाया गया एवं लगातार रसीद निकालने के बाद भी राशन न देने व कम खाद्यान्न प्राप्त होने की शिकायतें प्राप्त होती रही। इस प्रकार कमल सिंह निनामा द्वारा मध्य प्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2015 की कंडिका 11(8) एवं 13 (2)का स्पष्ट उल्लंघन पाया गया।
इस अनियमितता के संबंध में सेल्समैन को नोटिस ज़ारी कर जवाब तलब किया गया। प्रस्तुत जवाब समाधान कारक नहीं होने से अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) झाबुआ के निर्देशानुसार उचित मूल्य दुकान तलावली के विक्रेता कमलसिंह पिता मेहजी निनामा निवासी परवट तहसील झाबुआ के विरुद्ध कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी झाबुआ सुरेश तोमर ने पुलिस थाना कल्याणपुरा में आईपीसी की धारा 420, 409 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत एफआईआर दर्ज करवाई गई है।
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