उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्तियों का मूल्यांकन) नियमावली 1997 यथा संशोधित नियमावली 2013 के अनुपालन में अगस्त 2023 में नई संशोधित दरें होने जा रही हैं लागू, 30 अगस्त तक दर्ज कराई जा सकती है आपत्ति | New India Times

अरशद आब्दी, ब्यूरो चीफ, झांसी (यूपी), NIT:

उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्तियों का मूल्यांकन) नियमावली 1997 यथा संशोधित नियमावली 2013 के अनुपालन में अगस्त 2023 में नई संशोधित दरें होने जा रही हैं लागू, 30 अगस्त तक दर्ज कराई जा सकती है आपत्ति | New India Times

सहायक महानिरीक्षक निबंधन प्रवीण सिंह द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया गया है कि उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्तियों का मूल्यांकन) नियमावली 1997 यथा संशोधित नियमावली 2013 के अनुपालन में माह अगस्त 2023 में नई संशोधित दरें लागू की जानी हैं। उक्त के परिपेक्ष्य में जिलाधिकारी द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में उप निबंधक झांसी सदर प्रथम/ झांसी सदर द्वितीय/ मऊरानीपु/ मोंठ/ गरौठा/ टहरौली द्वारा तैयार किये गये रेट सूचियों के पुनरीक्षण प्रस्ताव को जनसामान्य/ जनप्रतिनिधियों आदि के अवलोकन एवं सुझाव/ आपत्ति हेतु दिनांक 25.08.2023 को सम्बंधित उप निबंधक के कार्यालय सूचना पटल पर सम्बंधित उप निबंधक के क्षेत्राधिकार से सम्बंधित पुनरीक्षण प्रस्ताव/ रेट सूची प्रदर्शित की जा रही है।

उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्तियों का मूल्यांकन) नियमावली 1997 यथा संशोधित नियमावली 2013 के अनुपालन में अगस्त 2023 में नई संशोधित दरें होने जा रही हैं लागू, 30 अगस्त तक दर्ज कराई जा सकती है आपत्ति | New India Times

यह अपेक्षा है कि प्रदर्शित की जा रही सूची के सम्बंध में कोई भी व्यक्ति दिनांक 30.08.2023 तक अपने सुझाव/ आपत्ति उपनिबंधक कार्यालयों/ सहायक महानिरीक्षक निबंधन कार्यालय/ जिला निबंधक कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है। उप निबंधक उपरोक्तानुसार प्राप्त आपत्ति/ सुझाव पर अपनी आख्या दिनांक 30.08.2023 के सायं 05.00 बजे तक प्रत्येक दशा में सहायक महानिरीक्षक निबंधन झांसी को व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध करायेंगें, आपत्ति/ सुझाव के निस्तारण हेतु बैठक अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) कक्ष में दिनांक 01.09. 2023 को पूर्वान्ह में आहूत की जायेगी, जिसकी सूचना हेतु अलग से पत्र जारी किया जायेगा, रेट सूची हस्ताक्षरित होने के दिनांक से प्रभावी मानी जायेगी।


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