अरशद आब्दी, ब्यूरो चीफ, झांसी (यूपी), NIT:
जिलाधिकारी श्री रविंद्र कुमार ने आज विकास भवन सभागार में अभियोजन समिति की बैठक कर अधिक से अधिक वादों का निस्तारण व कार्यवाही करने के सम्बन्धी प्रकरणों की समीक्षा की। इस दौरान जिलाधिकारी ने अच्छा प्रदर्शन करने वाले शासकीय अधिवक्ताओं का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने शासकीय अधिवक्ताओं से कहा कि जनपद न्यायालयों या अन्य दूसरे न्यायालयों में लम्बित अधिक से अधिक प्रकरणों का निस्तारण कराया जाये। जो वाद बहस के योग्य हो उसमें बहस तथा जिसमें बहस हो चुकी हो उसमें कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाय। उन्होने प्रकरणो में गवाहो की उपस्थिति पर भी बल देते हुए कहा कि अधिक से अधिक वादों में अभियुक्तों को सजा दिलाया जाना सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने अभियोजन अधिकारियों एवं शासकीय अधिवक्ताओं से कहा कि गैंगस्टर, महिलाओं और बच्चों से संबंधित आपराधिक मामलों का निर्धारित समयावधि के अंतर्गत निस्तारण कराया जाना सुनिश्चित करें। लंबित मामलों की सूची तैयार करते हुए उन पर अधिक फोकस करें ताकि लंबित मामलों का निस्तारण कराया जाना सुनिश्चित किया जा सके। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि शासन के निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन किया जाए। उन्होंने कहा कि मुकदमों में प्रभावी तरीके से पैरवी की जाए। महिलाओं से संबधित हत्या, अपहरण, बलात्कार जैसी घटनाओं का चार्ट अलग बनाया जाए। उन्होंने पास्को एक्ट में पैरोकार की व्यवस्था करने के निर्देश देते हुए कहा कि लक्ष्य निर्धारित करते हुए अधिक से अधिक दोषियों को सजा दिलाया जाना सुनिश्चित किया जाए जिससे अपराधियों को यह मैसेज जाए कि छोटा से छोटा अपराध करने पर भी वह सजा से बच नहीं सकते। अभियोजन कार्यों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि पास्को एक्ट के मुकदमों में अधिवक्ता गण मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए अधिक से अधिक दोषियों को सजा दिलाएं। उन्होंने शासकीय अधिवक्ताओं द्वारा वादों के निस्तारण में अच्छा प्रदर्शन करने वालों की प्रशंसा की और उनका उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि इसी लगन और प्रेरणा के साथ कार्य करें ताकि हर छोटे से छोटे अपराधी को भी सजा दिलाई जा सके। जनपद में इस माह शासकीय अधिवक्ताओं द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए टिंकू उर्फ ब्रज बिहारी 302 आजीवन कारावास, थाना लहचूरा,निवासी- लहचूरा, आनन्द राजपूत, 302 आजीवन कारावास, थाना बबीना,निवासी- बबीना, केशव, 302, 364 थाना नबावाद,आजीवन करावास निवासी- गोरामछिया, दीपक, 302,364, एसी- एसटी, आजीवन कारावास, थाना सीपरी बाजार निवासी- सीपरी बाज़ार सहित पंकज, 376 व पॉक्सो एक्ट आजीवन काराबास, थाना सदर बाजार,निवासी- सदर बाजार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। समीक्षा बैठक में प्रर्वतन कार्यों से सम्बन्धित विवरण, आबकारी अपराधों के नियन्त्रण के लिए मारे गए छापों का विवरण, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा न्यायालय भेजे गए मामले, खाद्य अप मिश्रण निवारण अधिनियम केतहत कार्रवाई, श्रम विभाग से संबधित विवरण पत्र मिशन शक्ति से सम्बन्धित मामले पाक्सों एक्ट, जुवैनाइल एक्ट, आर्म्स एक्ट, एक्साईज एक्ट आदि पर गहन समीक्षा कर प्रभावी क्रियान्वयन पर बल दिया गया। उन्होंने कहा कि जनपद के अपराधियों में कानून का भय होना अनिवार्य है अधिवक्ता गण ऐसी पैरवी करना सुनिश्चित करें। इस दौरान बैठक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री राजेश एस, सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडेय, प्रभागीय वन अधिकारी श्री एमपी गौतम, अपर जिलाधिकारी प्रशासन श्री ए के सिंह, पुलिस अधीक्षक नगर श्री ज्ञानेंद्र कुमार सिंह सहित संयुक्त निदेशक अभियोजन, वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी, श्री मृदुल कांत श्रीवास्तव जिला शासकीय अधिवक्ता एवं समस्त जिला शासकीय अधिवक्तागण उपस्तिथ रहे।
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