रहीम शेरानी हिन्दुस्तानी, ब्यूरो चीफ, झाबुआ (मप्र), NIT:
मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान ज़िला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ लखनलाल गर्ग के मार्गदर्शन में इस वर्ष की तृतीय नेशनल लोक अदालत का आयोजन 9 सितम्बर को ज़िला न्यायालय झाबुआ सहित तहसील न्यायालय पेटलावद एवं थांदला में किया जाना है।
इस संबंध में 24 अगस्त को नेशनल लोक अदालत प्रभारी एवं विशेष न्यायाधीश झाबुआ विवेक सिंह रघुवंशी की अध्यक्षता में ए.डी.आर सेंटर भवन में बैंक, विद्युत विभाग, नगर पालिका, बीएसएनल विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में नेशनल लोक अदालत प्रभारी एवं विशेष न्यायाधीश विवेक सिंह रघुवंशी ने कहा कि नेशनल लोक अदालत एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें विभिन्न प्रकार के न्यायिक और गैर-न्यायिक अधिकारी मिलकर लंबित मामलों का निपटारा करने का प्रयास करते हैं।
यह एक महत्वपूर्ण पहल है क्योंकि यह लंबित मामलों को जल्दी और कम लागत में निपटाने में मदद करती है। इस बैठक का उद्देश्य आगामी नेशनल लोक अदालत के लिए आप सभी विभागों से संबंधित लंबित मामलों की सूची तैयार करना है हम चाहते हैं कि इस लोक अदालत में अधिक से अधिक मामले निपटाए जाएं। इसके लिए आप सभी विभागों से अपेक्षा है कि आप अपने-अपने विभागों से संबंधित लंबित मामलों की सूची जल्द से जल्द हमें उपलब्ध कराएं। हम आप सभी को बताते है कि यह एक सुनहरा अवसर है जब आप अपने लंबित मामलों का निपटारा कम लागत में और जल्दी से कर सकते हैं मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप इस लोक अदालत के सफल आयोजन में अपना पूरा सहयोग दें।
इस नेशनल लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक प्रकरण, चेक बाउंस के प्रकरण, मोटर दुर्घटना के क्लेम प्रकरण, विद्युत अधिनियम के अंतर्गत अपराध से संबंधित प्रकरण, वैवाहिक, भरण-पोषण, सिविल प्रकरण, राजस्व के प्रकरण जो न्यायालय में लंबित है, भू-अर्जन प्रकरण श्रम विभाग, बीएसएनएल जलकर का निराकरण आपसी सुलह एवं समझौते के आधार पर किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण ज़िला न्यायालय झाबुआ एवं तहसील न्यायालय पेटलावद / थांदला से संपर्क किया जा सकता है।
बैठक में ज़िला विधिक सहायता अधिकारी सागर अग्रवाल एवं विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहें।
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