अली अब्बास, ब्यूरो चीफ, मथुरा (यूपी), NIT:
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट माननीय जज रामकिशोर यादव की अदालत ने मंगलवार को नाबालिग से छेड़खानी के आरोप में अभियुक्त पप्पू ठाकुर को तीन वर्ष का कारावास व 25 हजार पांच सौ रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
इस केस की सरकार की ओर से पैरवी कर रहीं स्पेशल डीजीसी पोक्सो कोर्ट श्रीमती अलका उपमन्यु एडवोकेट ने बताया कि पीड़िता ने थाना रिफाइनरी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि पीड़िता अपने घर दोपहर एक बजे अकेली थी, घर के सभी लोग शादी में गये थे। मेरे घर के सामने से पप्पू ठाकुर जा रहा था जिससे पीड़िता के पापा के पास फोन करने के लिए बोला था। पापा से बात करने के बाद पप्पू ने बोला टाचिया दे दे। पीड़िता टाचिया देने के लिए घर में घुसी तो पप्पू पीछे से आकर मेरे साथ छेड़खानी करने लगा और पीछे से पकड़कर मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। जब पीड़िता ने मना किया तो मना कर वह मारने लगा तथा जबरदस्ती करने लगा। वह इससे पहले भी एक बार छेड़खानी कर चुका था। जब पीड़िता ने पापा को बताया तो वह माफी मांगने लगा और बोला फिर कभी नहीं होगा ऐसा। आज फिर अकेले देखकर जबरदस्ती की।
पीड़िता की चीख सुनकर जब छोटी बहन आयी तो गाली और मुझे जान से मारने की धमकी देते हुए पीड़िता को थप्पड़ मारते हुए भाग गया। पीड़िता की तहरीर पर थाना रिफाइनरी में अभियुक्त पप्पू ठाकुर के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या 132/2022, अन्तर्गत धारा-452, 323, 504, 506, 354 भारतीय दण्ड संहिता एवं 3 (1) द, ध, व 3 (2) 5ए, एस०सी०/एस०टी० एक्ट तथा 7/8 पोक्सो एक्ट में 03.05.2022 को पंजीकृत किया गया। विवेचक द्वारा विवेचना प्रारम्भ करते हुए घटना स्थल पर जाकर घटना स्थल का निरीक्षण कर स्थल मानचित्र तैयार किया गया। घटना से सम्बन्धित गवाहान के बयान केस डायरी में अंकित किये गये तथा बाद विवेचना विवेचक द्वारा उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर प्रथम दृष्टया साक्ष्य पाते हुए अभियुक्त पप्पू ठाकुर के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 452, 323, 504, 506, 354, 354 ख भारतीय दण्ड संहिता व 7/8 पोक्सो एक्ट तथा 3 (1) द, ध, व 3 (2) 5क, एस०सी०/एस०टी० एक्ट में आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया था।
मंगलवार को विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट रामकिशोर यादव ने सुनवाई करते हुए अभियुक्त पप्पू ठाकुर को अन्तर्गत धारा 452 के अपराध हेतु तीन वर्ष के कठोर कारावास व दस हजार रूपये के अर्थदण्ड, धारा-323 के अपराध हेतु एक वर्ष कारावास व पांच सौ रूपये के अर्थदण्ड, धारा 354 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध हेतु एक वर्ष के कारावास व दो हजार रूपये के अर्थदण्ड, धारा-506 के अपराध हेतु तीन वर्ष के कारावास व पांच हजार रूपये के अर्थदण्ड, पोक्सो अधिनियम 2012 की धारा-8 में तीन वर्ष के कठोर कारावास व तीन हजार रूपये के अर्थदण्ड, धारा-3(2)5 के अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अपराध हेतु तीन वर्ष के कारावास व पांच हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड न देने पर अभियुक्त अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतेगा। अभियुक्त द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि इस सजा में समायोजित की जाएगी। सभी सजाए साथ-साथ चलेगी।
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